अमरकंटक — श्रवण उपाध्याय
वन विभाग अमरकंटक की कार्रवाई
वन मंडल अधिकारी ए ए अंसारी उप वन मंडल अधिकारी मान सिंह मरावी के मार्गदर्शन में अमरकंटक के पीएफ 232 में वन परिक्षेत्र अधिकारी अजेंद्र पटेल परिक्षेत्र सहायक बृजलाल परस्ते बीट गार्ड सोनमुड़ा जयसिंह पुरी स्थाई कर्मी गुलाब यादव सुरक्षा श्रमिक जितेंद्र कुमार परस्ते ने गश्ती के दौरान देखा कि एक व्यक्ति शराब पिए हुए पड़ा हुआ है जहां कुछ देर बाद एक कुत्ता भौंकने लगा इसके बाद घेराबंदी कर देखा तो पेड़ के पीछे के व्यक्ति छुपा हुआ था (ये नाबालिग है) जब पूछताछ की गई तब उसने अपने अन्य साथियों के नाम बताएं और बताया कि लोहे के एंगल चोरी कर जमुना दादर में सूरज साहू पिता दिलीप साहू को बेचे हैं जब इसकी सत्यापन की गई तो 27 एंगल वन विभाग को मिले जहां वन विभाग ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया
उक्त आरोपियों में नर्मद विश्वकर्मा पिता बिहारी विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी जमुना दादर अमरकंटक,
गोरेलाल विश्वकर्मा सुधधु विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी जमुना दादर अमरकंटक,
सूरज साहू पिता दिलीप साहू उम्र 18 वर्ष निवासी जमुना दादर अमरकंटक
एक (नाबालिग)
के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1) क धारा 63 (ग) 64,72 लोक संपत्ति अधिनियम निवारण 1984 के धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर ने अनुपपुर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय द्वारा तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया वहीं एक आरोपी जो नाबालिग था उसे रीवा जेल भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में वन मंडल अधिकारी व उप वन मंडल अधिकारी के मार्गदर्शन में की गई जिसमें वन परिक्षेत्र अधिकारी अजेंद्र पटेल परिक्षेत्र सहायक बृजलाल सिंह परस्ते बीट गार्ड सोनमुड़ा जयसिंह पुरी स्थाई कर्मी गुलाब यादव सुरक्षा श्रमिक जितेंद्र कुमार परस्ते का महत्वपूर्ण योगदान रहा